Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana शुरू की है। इस योजना के तहत डीजल और बिजली पंपों को सोलर पंप में बदला जाएगा, जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में 1 लाख ऑफ-ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।
Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana Overview
Post Name | Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana |
Yojana Name | Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana |
योजना का उद्देश्य | किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना, डीजल पंप हटाकर प्रदूषण कम करना, बिजली सब्सिडी का बोझ घटाना |
लक्ष्य | 1,00,000 सोलर पंप (तीन चरणों में) |
पहला चरण | 25,000 पंप |
दूसरा चरण | 50,000 पंप |
तीसरा चरण | 25,000 पंप |
लाभार्थी का अंशदान | सामान्य वर्ग: 10%, SC/ST: 5% |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.mahadiscom.in/solar |
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के लाभ – Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana 2024 Benifits
- दिन के समय बिना बाधा बिजली – किसानों को सिंचाई के लिए पूरे दिन बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित।
- बिजली बिल से राहत – बिजली की जगह सौर ऊर्जा का प्रयोग होने से बिजली बिल में कमी।
- डीजल पर खर्च खत्म – डीजल पंप के संचालन का शून्य खर्च और प्रदूषण में कमी।
- क्रॉस-सब्सिडी में कमी – औद्योगिक और घरेलू बिजली ग्राहकों पर सब्सिडी का बोझ घटेगा।
- पर्यावरण हितैषी – सौर ऊर्जा पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करती है।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के पात्रता मानदंड – Saur Krishi Pump Yojana 2024 Eligibility
- सस्टेनेबल जल स्रोत वाला किसान – जिन किसानों के पास जल स्रोत (नदी, कुआं, या बोरवेल) है।
- बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए – परंपरागत बिजली से विद्युतीकरण न हुआ हो।
- भूमि के आधार पर पंप की क्षमता –
- 5 एकड़ तक: 3 HP का पंप
- 5 एकड़ से अधिक: 5 HP का पंप
- वन विभाग की NOC की आवश्यकता – जिन किसानों को NOC नहीं मिल रही या कनेक्शन लंबित है।
- दुर्गम क्षेत्रों के किसान – जो दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं।
- महािशासन सिंचाई योजना के लाभार्थी – इस योजना का लाभ उठा चुके किसान पात्र होंगे।
- पहले से अटल सौर योजना का लाभ नहीं लिया हो।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के आवश्यक दस्तावेज – Saur Krishi Pump Yojana 2024 Documents
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- 7/12 उतारा (भूमि का रिकॉर्ड)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के आवेदन प्रक्रिया – Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana Online Apply
- महावितरण पोर्टल पर जाएं – महावितरण पोर्टल।
- “New Consumer” पर क्लिक करें – होमपेज से “Beneficiary Services” चुनें और “New Consumer” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें – सभी आवश्यक जानकारी जैसे भूमि का विवरण, लोकेशन, और कनेक्शन की जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें – मांगे गए दस्तावेज़ स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
- Allication जमा करें – सभी जानकारी भरने के बाद “Submit Application” बटन पर click करें।
- SMS द्वारा अपडेट – आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ( FAQs Related Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana )
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना योजना में कौन-कौन पात्र हैं?
वे किसान जिनके पास स्थायी जल स्रोत है और जिनके खेत परंपरागत बिजली से विद्युतीकृत नहीं हैं।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और चयन होने के बाद सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना योजना में लाभार्थी को कितना अंशदान करना होगा?
सामान्य वर्ग के किसानों को 10% और SC/ST किसानों को 5% अंशदान देना होगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना योजना में कौन से दस्तावेज़ आवेदन के लिए आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बैंक पासबुक, और पासपोर्ट साइज़ फोटो आवश्यक हैं।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना योजना में कितने समय में पंप की स्थापना की जाएगी?
आवेदन के 10 दिनों के भीतर सर्वेक्षण के बाद डिमांड नोट जारी किया जाएगा और फिर पंप की स्थापना होगी।
इस तरह, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सौर ऊर्जा के उपयोग से खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें!
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