Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana: उत्तराखंड State की महिलाओं को independent और Economic रूप से सशक्त बनाने के Purpose से उत्तराखंड Government ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार Yojana शुरू की है। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Overview
Post का नाम | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
योजना का नाम | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
लॉन्च किया गया | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
लाभार्थी | 35 से 45 वर्ष की Divorced, Widows, deserted women, unmarried women |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभ | 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता (50% सब्सिडी) |
उद्देश्य | महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना |
वर्ष | 2024 |
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है? – Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Kya Hai
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें से 50% राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और शेष 50% का योगदान महिला को स्वयं करना होगा। इससे महिलाएं अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 के उद्देश्य ( Ekal Mahila Swarojgar Yojana Purpose )
- राज्य की एकल महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।
- तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर प्रदान करना।
- महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना ताकि वे अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सकें।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 के लाभ ( Ekal Mahila Swarojgar Yojana Benifits)
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ और विशेषताएँ हैं:
- आर्थिक सहायता: महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 50% सब्सिडी: योजना के अंतर्गत 50% राशि सरकार द्वारा दी जाएगी और शेष 50% महिला को देना होगा।
- सशक्तिकरण: यह योजना तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है।
- लक्षित लाभार्थी: Yojana का Benifits 35 से 45 Year की Age की महिलाओं को मिलेगा।
- सरकारी सहायता: State Government ने इस Yojana के तहत 3.5 Lakh महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के पात्रता – Eligibility Criteria For Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक महिला उत्तराखंड की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला की Age 35 से 45 Year के बीच होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक महिला आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए।
- आवेदिका के पास सभी Important Documents होने चाहिए।
- Female का बैंक खाता Adhar Card से Link होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवश्यक दस्तावेज ( Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024 Required Documents )
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा/तलाक प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 के आवेदन प्रक्रिया – Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Apply Online (Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024 Registration)
अभी इस योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार जल्द ही आवेदन की घोषणा करेगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट भी जल्द जारी की जाएगी। आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करके योजना से जुड़ी अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के सवाल (FAQs About Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024)
1. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?
यह योजना उत्तराखंड की एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करती है।
2. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ किसे मिलेगा?
35 से 45 year की Divorced, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित Females इस Yojana का लाभ उठा सकती हैं।
3. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार Yojana के तहत कितनी सहायता Amount मिलेगी?
महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें 50% सब्सिडी शामिल होगी।
4. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?
सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया की घोषणा जल्द की जाएगी।
5. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार Yojana के लिए पात्रता क्या है?
इस योजना के तहत उत्तराखंड की 35 से 45 Year की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं Apply कर सकती हैं।
इस योजना से उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का सशक्त अवसर मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो सकेंगी।
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